Monday 24 September 2018

पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता और पांच ठेकेदारों के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज

भ्रष्ट एसीई महेन्द्र कुमार गुप्ता

मुख्यालय को भेजी गई एफआईआर, ठेकेदारों को भी माना दोषी
नवीन वैष्णव@ अजमेर
अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हत्थे चढ़े सार्वजनिक निर्माण विभाग के दिग्गज अधिकारी अतिरिक्त मुख्य अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मामले में एसीबी ने रिश्वत देने वाले ठेकेदारों को भी आरोपी माना है।
अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक कैलाशचन्द्र बिश्नोई ने बताया कि गत 18 सितम्बर को सार्वजनिक निर्माण विभाग के दिग्गज अधिकारी अतिरिक्त मुख्य अभियंता महेन्द्र कुमार गुप्ता को पांच लाख 25 हजार रूपए की बड़ी रकम के साथ उनकी निजी कार में पकड़ा था। उक्त राशि के संबंध में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे। एसीबी ने जब जांच की तो सामने आया कि पांच अलग-अलग लिफाफों में गुप्ता ने विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों से रिश्वत ही ली थी जिसमें रकम के साथ एक नया मोबाईल भी शामिल था। उन्होंने कहा कि रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है, ऐसे में गुप्ता और ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर जयपुर स्थित एसीबी मुख्यालय भिजवाई गई है। स्वीकृति मिलते ही सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।
जुलाई के बाद नहीं निकाली राशि
एसीबी एसपी बिश्नोई ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता गुप्ता के बैंक खाते की जांच की गई तो यह सामने आया कि गुप्ता ने जुलाई के बाद अपने खाते से कोई राशि नहीं निकाली है। इससे साफ जाहिर होता है कि गुप्ता के पास मिली रकम रिश्वत की ही थी। गुप्ता से पूछताछ भी की गई लेकिन फिलहाल वह कुछ भी नहीं कबूल रहे। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गुप्ता के सीज किए गए बैंक लॉकर्स व सम्पत्ति की भी जांच की जाएगी।
रिटायरमेंट से पहले जाएंगे जेल!
इसी माह एसीई गुप्ता का रिटायरमेंट भी बताया जा रहा है लेकिन गुप्ता रिटायरमेंट के दिन से पहले जेल भी पहुंच सकते हैं। एसीबी भी पूरा प्रयास कर रही है कि मुख्यालय से अनुमति मिलते ही गुप्ता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई अमल में लाए।
भूमिगत हुए ठेकेदार
पूर्व में जब गुप्ता को बड़ी रकम के साथ पकड़ा गया तो यह कयास लगाया जा रहा था कि किसी ठेकेदार ने ही रिश्वत लेने की सूचना एसीबी को दी है, लेकिन आज एसपी कैलाश चन्द्र बिश्नोई ने यह भी साफ कर दिया कि सूचना देने वाला ठेकेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 102 बी में तो एसीई गुप्ता के खिलाफ पीसी एक्ट की  धारा 8 और 13 व आईपीसी की 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज होगा।
एसीबी की अपील
अजमेर एसीबी के मुखिया और भ्रष्टाचारियों के दुश्मन कैलाश चंद्र बिश्नोई ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी नुमाईंदा उनसे काम के बदले रिश्वत मांगता है, तो वह सीधे उन्हें शिकायत दें। इसमें वह बिलकुल भी भयभीत ना हों। ऐसे घूसखोरां को वह सबक सिखा देंगे। जिससे कि कोई ओर घूस लेने से पहले सोचेगा और आम आदमी के काम बिना किसी रूकवाट के पूरे हो सकेंगे।
नवीन वैष्णव
(पत्रकार), अजमेर
9252958987, 9351087614
24-09-2018
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