अजमेर जिले की एससी एसटी विशेष न्यायालय ने एक ओर नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलवाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा और 1 लाख 11 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है। मामला सरवाड़ थाना क्षेत्र के गांव का था।
विशेष लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि 20 अगस्त 2016 को नाबालिग पीड़िता अपने बाड़े में जानवरों को चारा खिला रही थी। इसी दौरान उसी गांव का रहने वाला सलमान खान पुत्र जमाल खान वहां पहुंचा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इसका पीड़िता ने विरोध किया तो सलमान ने मारपीट करके जबरन पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बना डाला। इसके बाद सलमान वहां से फरार हो गया। पीड़िता ने घर जाकर अपने परिजनों को सारी बात बताई। इस पर परिजनों ने आरोपी सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके चार्जशीट पेश की। जिसके आधार पर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा के समक्ष 5 गवाह और 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी सलमान को विभिन्न धाराओं के तहत कठोर आजीवन कारावास और 1 लाख 11 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई।
जांच अधिकारी की विशेष भूमिका
विशेष लोक अभियोजक पंकज जैन ने कहा कि पीड़िता को न्याया दिलवाने में जांच अधिकारी उपनिरीक्षक व तत्कालीन सरवाड़ थानाधिकारी भूपेश शर्मा का अह्म योगदान रहा। शर्मा ने मुकदमा दर्ज होते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही घटना स्थल की बारिकी से जांच करके मिट्टी सहित अन्य एफएसएल भिजवाई जो आरोपी को सजा दिलवाने में बहुत मददगार साबित हुई।
नवीन वैष्णव
(पत्रकार), अजमेर
9252958987, 9351087614
08-06-2018
navinvaishnav5.blogspot.com
www.facebook.com/Navinvaishnav87
विशेष लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि 20 अगस्त 2016 को नाबालिग पीड़िता अपने बाड़े में जानवरों को चारा खिला रही थी। इसी दौरान उसी गांव का रहने वाला सलमान खान पुत्र जमाल खान वहां पहुंचा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इसका पीड़िता ने विरोध किया तो सलमान ने मारपीट करके जबरन पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बना डाला। इसके बाद सलमान वहां से फरार हो गया। पीड़िता ने घर जाकर अपने परिजनों को सारी बात बताई। इस पर परिजनों ने आरोपी सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके चार्जशीट पेश की। जिसके आधार पर न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा के समक्ष 5 गवाह और 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी सलमान को विभिन्न धाराओं के तहत कठोर आजीवन कारावास और 1 लाख 11 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई।
जांच अधिकारी की विशेष भूमिका
विशेष लोक अभियोजक पंकज जैन ने कहा कि पीड़िता को न्याया दिलवाने में जांच अधिकारी उपनिरीक्षक व तत्कालीन सरवाड़ थानाधिकारी भूपेश शर्मा का अह्म योगदान रहा। शर्मा ने मुकदमा दर्ज होते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही घटना स्थल की बारिकी से जांच करके मिट्टी सहित अन्य एफएसएल भिजवाई जो आरोपी को सजा दिलवाने में बहुत मददगार साबित हुई।
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